टेलीकॉम से जुड़ा बिल लोकसभा में हुआ पेश, बदलेगा 138 साल पुराना भारतीय टेलीग्राफ

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टेलीकॉम से जुड़ा बिल आज लोकसभा में पेश हो गया है। यह बिल केंद्र सरकार ने आज संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया है। 2023 के पास होने के बाद 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह ये लेगा, यह अभी दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इस विधेयक को मंत्रिमंडल की तरफ से अगस्त में मंजूरी दी गई थी। मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में सदन में पेश किया।

वहीं, इस बिल का नाम भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2023  है। बता दें कि भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी या सभी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क को संभालने, प्रबंधित करने या निलंबित करने की अनुमति देता है।  इस कानून के जरिए दूरसंचार कंपनियों के लिए कई अहम नियम सरल तो होंगे ही, इसके जरिए उपग्रह सेवाओं के लिए भी नए नियम लाए जाएंगे।

लोकसभा में सोमवार को संसद सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच यह दूरसंचार विधेयक, 2023 पेश किया था।

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