पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाईकोर्ट ने दी जमानत, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार को जमानत दे दी है, लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। जमानत मिलने के बाद भी उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी।

इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। उन्होंने धनंजय सिंह को जमानत देने का फैसला किया है, लेकिन सजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

उनकी सजा से जुड़ी याचिका पर शनिवार को करीब 12 बजे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने जमानत देने के साथ ही उनकी सजा पर किसी भी रोक नहीं लगाई। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी इस बार बीएसपी के टिकट पर जौनपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि सपा से बाबू सिंह कुशवाहा और बीजेपी से कृपाशंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।

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