वकीलों से केवल दो दिन ही मिल पाएंगे अरविंद केजरीवाल, अदालत ने ठुकराई अर्जी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब अदालत से दूसरा झटका लगा है। हाल ही में, उनकी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज किया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ आपत्ति जताई थी। इसके बाद, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
उन्होंने वकीलों से हफ्ते में 5 बार की मुलाकात की मांग की थी, जो कि उनके खिलाफ चल रहे मामलों के संबंध में थी। यह विवाद उनके समर्थन में बढ़ गया है, क्योंकि उनके वकील विवेक जैन ने बताया कि सीएम केजरीवाल को समय समझने और निर्देश देने के लिए अधिक समय चाहिए।
वकील विवेक जैन के अनुसार, केजरीवाल के खिलाफ कई मामले पेश किए गए हैं, और इसके लिए समय समझने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनका संपर्क सीमित है, जिसके कारण उन्हें अधिक समय चाहिए था।
ईडी के वकीलों के अनुसार, केजरीवाल की मांग 5 कानूनी बैठकों की थी, जो कि जेल मैन्युअल के खिलाफ थी। यह एक महत्वपूर्ण विवाद बन गया है, जिसमें कानून के अनुसार जेल में रहने वाले व्यक्ति को समान व्यवहार मिलना चाहिए।
अब, उस याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही ठहराई गई है और उनकी मांग को नकारा गया है। इससे पहले भी एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया था, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था।