सुप्रीम कोर्ट का फैसला: EVM के साथ वोटिंग जारी, VVPAT पर्चियों का मिलान नहीं

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चुनावी महासंग्राम में दूसरे चरण के मतदान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ईवीएम के साथ वोटिंग के दौरान VVPAT की पर्चियों के मिलान के लिए याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, जिससे चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं लौटेगा, इसका मतलब है कि मतदान ईवीएम के माध्यम से ही होगा। वीवीपैट से 100 फीसदी पर्ची मिलान भी अब नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और अगर किसी भी तकनीकी कमी की शिकायत आती है, तो 7 दिनों के भीतर जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स को सील कर सुरक्षित किया जाए।

वीवीपैट वेरिफिकेशन की लागत को उम्मीदवारों को खुद उठाना होगा। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उन्हें खर्च वापस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच की गई ईवीएम की डेटा और रिकॉर्ड 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है। यह फैसला देश में चुनावी प्रक्रिया के नियमों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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